Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, एसबीआई के खिलाफ दायर हुई है अवमानना याचिका

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है।

चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज ही एनजीओ एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। 

एडीआर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 13 मार्च तक उस जानकारी को सार्वजनिक करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई  करेगी। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, , जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर लगा दी थी रोक

बीती 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था।  

6 मार्च को मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के अहम जज डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच संविधान पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 6 मार्च तक किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसके बारे में जानकारी मांगी थी. 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. SBI ने चंदे से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांग लिया.

NGO ने मांगी जानकारी
SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निकालने में उसे बहुत वक्त लगेगा. SBI की इस मांग को चुनौती देने के लिए एक NGO जिसका नाम ADR है ने भी याचिका दायर की है. ADR ने याचिका में अदालत की अवमानना की बात कही है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ADR की याचिका पर भी सुनवाई करेगा. ADR ने दलील दी है कि SBI की तरफ से 30 जून तक का वक्त मांगना इस प्रक्रिया पर सवाल उठाता है.

इतने दिनों की मांगी जानकारी
ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक पार्टियों की तरफ से खरीदे गए 22 हजार 217 चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए हैं. उन्होंने SBI की मांग को निराधार बताया है. उनका कहना है कि SBI की याचिका मंजूर करने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कमजोर हो जाएगा.

With Thanks Reference to: https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-hearing-on-electoral-bonds-sbi-adr-plea-against-bank-news-updates-2024-03-11?pageId=1 and https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam/news/supreme-court-to-hear-sbis-request-in-electoral-bonds-case-today/2150607

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