Gyanvapi Masjid Case : कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज, कहा – ‘शिवलिंग को हो सकती है क्षति’

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला दोपहर ढाई बजे दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्बन डेटिंग के कारण शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है।

वादी पक्ष के अधिवक्‍ता विष्‍णु जैन ने कहा कि अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इसे चैलेंज करेंगे। हम अभी तिथि नहीं बता सकते लेकिन जल्द ही इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाकर इसपर वहां चैलेंज किया जाएगा।

लंबे समय से अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में अब सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला आखिरकार दोपहर ढाई बजे आ गया। इसके पूर्व दोनों पक्षों को सुनने और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने के बाद अदालत में अब सुनवाई और बहस का दौर खत्‍म हो चुका था। ऐसे में शुक्रवार को अदालत द्वारा इस मामले में फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वजूखाने में मिले शिवलिंग संरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आम जनमानस की भावना आहत न हो और तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। कार्बन डेटिंग से इससे नुकसान का खतरा होने की वजह से मांग को खारिज कर दिया गया।

अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग करने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। हम आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय जाने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और हम अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे : एडवोकेट मदन मोहन यादव, वकील वादी पक्ष। 

कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष ने की थी

दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की चार महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन -पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे में फैसला शुक्रवार की दोपहर में आ गया। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के आयु निर्धारण के लिए की जा रही कार्बन डेटिंग या पुरातत्वविदों की टीम द्वारा इसकी और आसपास के स्थान की जांच की मांग की गई थी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग जहां हिंदू पक्ष ने की थी वहीं कार्बन डेटिंग का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था।

अदालत ने मांगी थी आपत्ति

पूर्व में ज्ञानवापी मस्जिद में प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को इस आशय की जानकारी से अदालत ने अपडेट करते हुए अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय तय कर दिया था। इसके पूर्व इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखा जा चुका था। ऐसे में अदालत में अब सुनवाई और बहस इस मामले में पूरी होने के बाद फैसले की उम्‍मीद की जा रही थी, उसी अनुरूप अदालत ने फैसला सुनाया और कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया।  

इस मामले में अदालत ने दो दिन पहले मंदिर और मस्जिद पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की थी। ऐसे में अदालत में फैसला आने की उम्‍मीद के बीच दोनों ही पक्ष अपने वकीलों के साथ संपर्क कर फैसले की संभावना और परिणाम के साथ ही आगे की रणनीति को लेकर मंथन करते नजर आए।

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