रोहतक में युवक को लगी गोली:जीजा की पिस्तौल से अचालक चली; शिकायत देने से किया इंकार, फिर भी पुलिस ने दर्ज किया केस

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हरियाणा के रोहतक जिले के गांव भालौठ में जीजा की पिस्तौल से अचानक गोली चल गई। गोली साले को लगी और वह घायल हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को मिली। साले ने पुलिस को इस पूरे मामले को इत्तेफाकिया बताते हुए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने की मांग की। मगर पुलिस ने अपनी जांच के मुताबिक जीजा पर लापरवाही बरतने समेत हथियार रखने की विभिन्न धाराओं और एक्ट में केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

यूं चली थी गोली

आईएमटी थाना पुलिस को दिए बयान में दिनेश ने बताया था कि वह गांव भालौठ का रहने वाला है। वह खेती बाड़ी का काम करता है। 5 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे वह अपने घर के बाहर बैठा था। घर पर जीजा सम्पत निवासी गढ़वाली खेड़ा जिला जींद भी आया हुआ था। सम्पत के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। चाय- नाश्ता करने के बाद वह अपने जीजा समपत को गाड़ी में बैठाने के लिए गया था। जब जीजा गाड़ी में बैठने लगा तो उसके कोट की चेन गाड़ी की खिड़की में फंस गई, जिसके कारण उसकी रिवॉल्वर निकल कर जमीन पर गिर गई और अचानक गोली चल गई।

गोली दिनेश के बाएं पैर की एड़ी पर जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। आनन-फानन में भाई प्रदीप उसे एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां वह उपचाराधीन है। दिनेश ने पुलिस को यह भी बताया कि यह हादसा अचानक व इत्तेफाकन हुआ है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। वह किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता है। जो सच्चाई थी, वह उसने बता दी है। यह दरखास्त भाई प्रदीप द्वारा दिनेश की सहमति से लिखी गई है।

पुलिस ने किया विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लिखा कि उन्हें टेलीफोन के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि दिनेश निवासी गांव भालौठ गोली लगने से घायल हुआ है व वह एक निजी अस्पताल में दाखिल है। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। जहां डॉक्टरों ने भी गन शॉट होने के बारे में पुष्टि की। मगर दिनेश ने हादसा अचानक इत्तेफाक से गाड़ी में बैठते समय चेन खिड़की में उलझने और पिस्तौल नीचे गिर कर गोली चलने के बारे में बताया।

पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि गोली कहीं और भी लग सकती थी व जान का खतरा हो सकता था। घायल के जीजा सम्मत ने अपने शस्त्र को ठीक प्रकार न रखकर लापरवाही की है। इसलिए सम्पत के खिलाफ 5 दिसंबर को आईपीसी की धारा 285, 338 व आर्म्स एक्ट 25 व 30A के तहत केस दर्ज किया गया है।

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