Gyanvapi Case Update: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय करेंगे व्यास जी के तहखाने का निरीक्षण, जुट रहे श्रद्धालु
Gyanvapi Case Update: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय करेंगे व्यास जी के तहखाने का निरीक्षण, जुट रहे श्रद्धालु
HIGHLIGHTS
- वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन-अर्चन की दी गई अनुमति।
- देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया।
- श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी।
वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन-अर्चन की बुधवार को अनुमति के बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया। इसके लिए डीएम एस. राजलिंगम व पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी क्षेत्र में डटे रहे। रात 1.50 बजे परिसर से बाहर निकले जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-अर्चना एक सप्ताह में शुरू करने के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। इसके साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। ज्ञानवापी केस में आज पूरे दिन क्या होगा? कैसे होगा? और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं
वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू समुदाय को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के चंद घंटों बाद बुधवार देर रात तहखाने को खोलकर उसमें पूजा की गई. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 4 बजे मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखा गया. हालांकि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा करने के वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम जिसमें वकील फुजैल अय्यूबी, निजाम पाशा और आकांशा ने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके. गुरुवार सुबह तीन बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की.
सीजेआई ने देखी फाइल
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे. सुबह-सुबह कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से किसी भी तरह की राहत के लिए मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करने को कहा है.
तहखाने में लक्ष्मी-गणेश की आरती की गई
काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडेय ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे 31 साल बाद व्यास जी का तहखाना पूजा-पाठ के लिये खोला गया और उसकी साफ-सफाई कराई गई. इस सवाल पर कि क्या तहखाने में पूजा शुरू हो गई है, उन्होंने कहा, ‘हां.’ पांडेय ने कहा कि जैसा कि न्यायालय का आदेश था, उसका पालन करना भी जरूरी था तो जिला प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सारी व्यवस्था कर दी है. मुझे लगता है कि और जो भी कमी रह गई है उसे धीरे-धीरे पूरा कर लिया जाएगा. इस सवाल पर कि तहखाने के अंदर क्या हुआ, जिलाधिकारी एस. राजालिंगम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैंने अदालत का जो आदेश है उसका अनुपालन किया है. कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि साफ सफाई के बाद तहखाने में लक्ष्मी-गणेश की आरती की गई. जिला प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रात करीब साढ़े नौ बजे काशी-विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों को बुलाकर नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटाकर रास्ता खोला गया.
नियत प्रक्रिया से परे गतिविधि करार दिया है: अखिलेश यादव
यह तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित है. सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज करते हुए इसे नियत प्रक्रिया से परे गतिविधि करार दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर गुरुवार को कहा है कि किसी भी अदालती आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया को बनाए रखना होगा. वाराणसी की अदालत ने इसके लिए सात दिन की अवधि तय की थी. अब हम जो देख रहे हैं वह नियत प्रक्रिया से परे जाने और किसी भी कानूनी सहारे को रोकने का एक ठोस प्रयास है. वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया.
बैरीकेडिंग को हटाकर रास्ता खोला
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक, जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है. उन्होंने दावा किया कि इस तहखाने में वर्ष 1993 तक पूजा-अर्चना होती थी मगर उसी साल तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इसे बंद करा दिया था. वकील मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि वादी शैलेन्द्र व्यास तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तय किये गए पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग-भोग कराए जाने की व्यवस्था सात दिन के भीतर कराएं. यादव ने बताया कि पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा और ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के समक्ष बैठे नंदी महाराज के सामने लगी बैरीकेडिंग को हटाकर रास्ता खोला जाएगा.
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